Holi: होली (Holi) के त्योहार के दौरान शांति सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. योगी सरकार ने 25 मार्च, 2024 को होली के दौरान राज्य में शराब, ताड़ी, भांग, या किसी अन्य प्रकार के नशे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की ओर से ड्राई डे घोषित किया गया है, जिसके तहत राज्य में शराब के ठेके बंद रहेंगे। भांग बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।
आदेश रविवार रात से होंगे लागू
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार होली (Holi) पर ने राज्य के हर जिला अधिकारी को आदेश जारी कर दिया है, उन्होंने अपने-अपने जिलों में दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं. आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के लोग आज फाग के दिन और उसके अगले दिन दोपहर तक शराब या भांग का सेवन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि योगी सरकार ने राज्य में डेढ़ दिन का ड्राई डे घोषित किया है.लखनऊ, कानपुर समेत पूरे प्रदेश के शहरों और गांवों में 25 मार्च को शराब की दुकानें बंद रहेंगी. शराब, बियर, ताड़ी, भाँग, कुछ भी नहीं मिलेगा।
लाइसेंस रद्द कर जुर्माना लगाया जायेगा
सरकार के आदेशानुसार पुलिस विभाग को उत्पाद विभाग पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है. इस महीने 29 मार्च को भी ड्राई डे रहेगा. 29 मार्च को गुड फ्राइडे है, इसलिए आदेश जारी किए गए हैं. यदि कोई आदेशों का पालन नहीं करता है और दुकानें व ठेके खुले पाए जाते हैं तो लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि सरकारी आदेशों का सख्ती से पालन करें और लापरवाही न बरतें।
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