Gurmeet Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) प्रमुख और बलात्कार का दोषी गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) एक बार फिर से जेल से बाहर आ रहा है। बता दें कि हरियाणा के रोहतक में सुनारियां जेल में सजा काट रहे राम रहीम को फिर से 50 दिन की पैरोल मिल गई है। 29 दिन पहले ही वह पैरोल काट दोबारा जेल लौटे थे।
गुरमीत राम रहीम जेल से आएंगे बाहर?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने बाबा गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को 50 दिन की पैरोल दी है। इस दौरान वह यूपी बागपत के बरनावा आश्रम में रहेगा। शुक्रवार शाम या फिर शनिवार सुबह राम रहीम रोहतक जेल से बाहर निकलेगा। बता दें कि हरियाणा के जेल नियमों के अनुसार, कोई भी सजायाफ्ता केदी साल में 70 दिन पैरोल ले सकता है। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने नवंबर माह में 21 दिन की फरलो दी थी। इस दौरान वह 21 दिन तक यूपी के बागपत के आश्रम में रहे। यहां से 21 दिसंबर को ही राम रहीम रोहतक जेल लौटा था। लेकिन अब एक बार फिर से राम रहीम को पैरोल मिली है।
Gurmeet Ram Rahim को कब-कब मिली पैरोल?
बता दें कि गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को पत्रकार हत्याकांड और रेप केस में 2017 में सजा हुई थी। अब तक उसे 9 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को एक दिन की पैरोल दी गई थी। इस दौरान राम रहीम की मां बीमार थी और वह उनसे मिलने गया था। दूसरी बार 21 मई 2021 को फिर बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल दी गई। तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को 21 दिनों की पैरोल, चौथी बार जून 2022 को एक महीने की पैरोल मिली थी। इसी तरह पांचवी बार अक्टूबर 2022 को 40 दिनों की पैरोल, छठी बार 21 जनवरी 2023 को 40 दिन की पैरोल, सातवीं बार 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल, फिर नवंबर 2023 को आठवीं बार फरलो और अब 19 जनवरी 2024 को नौवीं बार पैरोल दी गई है। लगातार मिल रही इस पैरोल पर हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।
बलात्कार मामले में हुई 20 साल की जेल
गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) अपनी दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। डेरा प्रमुख राम रहीम को साल 2021 में चार अन्य लोगों के साथ, डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह (Ranjeet Singh) की हत्या की साजिश रचने का भी दोषी ठहराया गया था। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के मामले में 2019 में दोषी ठहराया गया था।
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