Shahrukh Khan को वडोदरा रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Shahrukh Khan को वडोदरा रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनाया फैसला

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan)के सितारें इन दिनों बुलंदियों में हैं। जहां वह लंबे अरसे के बाद फिल्म जवान से बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं तो वहीं पांच साल पुराने भगदड़ मामले में उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं।

दरअसल साल 2017 में फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से एक शख्स की मौत हो गई थी और इस दौरान कई लोग घायल हो गए थे। इसे मामले को लेकर कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने स्थानीय कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी।

Shahrukh Khan ने भीड़ में उछाली प्रचार सामग्री

Shahrukh Khan को वडोदरा रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Shahrukh Khan को वडोदरा रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनाया फैसला

जितेंद्र सोलंकी ने अपनी शिकायत में कहा था कि, शाहरुख (Shahrukh Khan) ने फिल्म के नाम वाली टीशर्ट और दूसरी प्रचार सामग्री भीड़ की तरफ उछाली थी। जिसकी वजह से लोगों में सामग्री लेने की होड़ गई थी और उसकी वजह से यह हादसा हुआ। वहीं वडोदरा कोर्ट से जारी समन के खिलाफ शाहरुख खान ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस साल अप्रैल में हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया था।

कोर्ट ने सुनाया फैसला

Shahrukh Khan को वडोदरा रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Shahrukh Khan को वडोदरा रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनाया फैसला

बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, शाहरूख (Shahrukh Khan) अपनी फिल्म का प्रचार आधिकारिक अनुमति लेकर कर रहे थे। इस दौरान भगदड़ मचने के कई कारण रहे थे। ऐसे में किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं हैं। स्टेशन पर मौजूद रेलवे स्टाफ, पुलिस, और घायल हुए किसी व्यक्ति ने भी उनके खिलाफ शिकायत नहीं की।

शाहरूख को कोर्ट से मिली राहत

Shahrukh Khan को वडोदरा रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Shahrukh Khan को वडोदरा रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोर्ट ने आगे कहा कि यह शिकायत एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दर्ज करवाई  गई हैं जो वहां मौजूद नहीं था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जितेंद्र सोलंकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां भी जस्टिस अजय रस्तोगी और सी टी रविकुमार ने उनकी अपील खारिज कर दी। वहीं अब कोर्ट ने शाहरूख (Shahrukh Khan) के हक में फैसला देते हुए उन्हें राहत दी हैं।

 

 

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