बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए जाने जाते हैं। वह एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उसके बावजूद सैफ ने अपनी मेहनत के बलबूते इंडस्ट्री में नाम बनाया हैं। बता दें कि सैफ (Saif Ali Khan) के पिता मंसूर अली खान पटौदी उर्फ टाइगर पटौदी के बाद सैफ पटौदी खानदान के दसवें नवाब हैं। नवाब होने के साथ ही उनके पास पैतृक संपत्ति भी हैं जिसकी कीमत लगभग 5000 करोड़ रुपये की है।
लेकिन आप को यह बात जान कर सबसे ज्यादा हैरानी होगी की सैफ (Saif Ali Khan) की करोड़ों संपत्ति उनके तीनों बेटे ब्राहिम अली खान, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान को थोड़ा भी हिस्सा नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से वह इन दिनों संपत्ति को लेकर खबरों में छाए हुए हैं।
सरकार के तहत आती हैं Saif Ali Khan की संपत्ति
जानकारी के अनुसार पटौदी खानदान अधिकांश संपत्ति और अन्य सामान भारत सरकार के विवादास्पद शत्रु विवाद अधिनियम के तहत आते हैं। कथित तौर पर अगर कोई शत्रु विवाद अधिनियम का विरोध जताना चाहता हैं और दावा करता हैं कि संपत्ति या उससे संबंधित कानूनी रूप से उस का ही अधिकार हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय, या सर्वोच्च न्यायालय और अंत में, भारत के राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा।
संपत्ति का नहीं बना वसीयतनामा
खबरों के अनुसार ब्रिटिश शासन के तहत नवाब और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के परदादा हमीदुल्लाह खान ने कभी भी अपने जीवनकाल में अपनी सारी संपत्ति के लिए एक वसीयतनामा नहीं बनवाया हैं। जिसकी वजह से आने वाले समय में परिवारों में असहमति हो सकती हैं। क्योंकि सैफ (Saif Ali Khan) के बचे हुए वंशजों में उनकी एक मौसी भी हैं जो इस समय पाकिस्तान में रह रही हैं।
हरियाणा और भोपाल में भी हैं करोड़ों में संपत्ति
हालांकि सैफ (Saif Ali Khan) के पास इस समय हरियाणा और भोपाल में भी बहुत संपत्ति हैं। जिसको वह अपने बच्चों में बांट सकते हैं। लेकिन उनके लिए यह सोचने वाली बात हैं कि, उनके चार बच्चे हैं। पहली शादी से सारा अली खान और इब्राहिम अली खान और दूसरी शादी से तैमूर अली खान और जेह अली खान हैं। आखिर इन चारों में वह अपनी हरियाणा और भोपाल की संपत्ति किसे देते हैं,यह तो आने वाले समय में ही पता लगेगा।
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