Crime-News-When The Daughter-In-Law Refused To Marry Again, Her In-Laws Cut Her Nose And Tongue With A Sword

Crime News : देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित जैसलमेर जिले के पोकरण एडीजे कोर्ट ने महिला की नाक काटने के मामले में 5 साल बाद फैसला सुनाते हुए आरोपियों को सजा (Crime News) सुनाई है। जानकारी के अनुसार इस मामले में 12 आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है।

दरअसल, 17 नवंबर 2020 को बशीर खान पुत्र कालू खान निवासी जगीरों की ढाणी, सांकड़ा ने पुलिस थाना सांकड़ा में मामला दर्ज कराया था कि उसकी बहन की शादी 6 साल पहले हुई थी।

दूसरी शादी पर ससुराल वालों का फूटा गुस्सा

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पति की मौत के बाद उसके ससुराल वाले उसकी जबरन दूसरी शादी करवाना चाहते हैं और बहन पर दबाव बना रहे हैं। बहन की शादी कोजे खान निवासी जगीरों की ढाणी सांकड़ा से हुई थी। उसके जीजा कोजे खान की मौत के बाद भी जब उसकी बहन ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया और दबाव में नहीं आई तो उसके साथ मारपीट करने लगे। ये क्राइम (Crime News) बहुत बड़ा हो गया था।

विवाहिता की नाक व जीभ तलवार से काटी

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रिपोर्ट में बताया कि बशीर खान की बहन व मां घर पर बैठी थी। अचानक बहन के ससुराल वाले जानू खान पुत्र दीनू खान, नवाब खान पुत्र दीनू खान, अनवर खान पुत्र जानू खान, दुल्ले खान पुत्र हसम खान, इकबाल खान पुत्र हसम खान, फारुख खान पुत्र अम्बे खान

लड्डू खान पुत्र जानू खान, नेमते खान पुत्र दीनू खान, मनु खान पुत्र जानू खान, हसम खान पुत्र दीनू खान, खान, सलीम खान पुत्र जानू खान, अम्बे खान पुत्र दीनू खान सभी निवासी जागीर को ढाणी सांकड़ा लाठी-डंडे, तलवार व रॉड लेकर पहुंचे और बहन की नाक व जीभ तलवार (Crime News) से काट दी।

पांच साल पहले बशीर खान की बहन से हुई थी वारदात

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बशीर खान ने बताया था कि 17 नवंबर 2020 को उसकी बहन के साथ ये वारदात हुई थी। दोपहर करीब एक बजे उसकी बहन के ससुराल वाले लाठी-डंडे, तलवार व लोहे की रॉड लेकर आए और तलवार से उसकी बहन की नाक व जीभ काट दी। अधिवक्ता समंदर सिंह राठौड़ ने बताया कि मामले (Crime News) की सुनवाई करते हुए एडीजे नरेंद्र कुमार खत्री ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया।

कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा

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दोषी पाए गए आरोपियों में दूल्हे खां, इकबाल खां, हासम खां, सलीम, अम्बे खां व अन्य शामिल हैं। न्यायालय ने सभी आरोपियों (Crime News) को 10-10 साल के कठोर कारावास व जुर्माने से दंडित किया। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता समंदर सिंह राठौड़ ने प्रभावी ढंग से मामले को प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को सजा मिली।

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