Expressing Love To A Girl Was A Crime, Court Sentenced Him To 2 Years Of Imprisonmentby-By-Mumbai-Court

Mumbai Court : मुंबई की एक विशेष अदालत (Mumbai Court) ने 19 साल के एक किशोर को नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ कर उससे प्यार का इजहार करने पर सज्जा सुना दी है. प्यार का इजहार करने के मामले में एक लड़के को दो साल की कड़ी सजा सुनाई है. यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत (Mumbai Court) की न्यायाधीश अश्विनी लोकंडे ने कहा कि लड़के द्वारा कहे गए शब्दों ने निश्चित रूप से 14 वर्ष के अपराधियों की गरिमा को ठेक पहुंचाई बताया है. अदालत ने 30 जुलाई को अपने आदेश में नाबालिग को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराधी करार दिया. हालांकि आरोपी को पॉक्सो एक्ट की सख्त धाराओं के तहत आरोप से मुक्त कर दिया गया था.

जबरदस्ती प्यार का इजहार करने पर दी सजा

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लड़की के वकील के अनुसार नाबालिग लड़की की मां ने सितंबर 2019 में साकीनाका थाने में शिकायत दर्ज की थी. न्यायाधीश अश्विनी लोकंडे ने अदालत (Mumbai Court) में सुनवाई के दौरान कहा कि, ‘जब किशोर ने नाबालिग को आई लव यू कहा तो यह बात उससे काफी हद तक जुड़ी हुई है. इसलिए युवक को इस मामले में ज्यादातर दो साल तक की जेल की सजा हुई है.

वहीं इस मामले में युवक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है की नाबालिग लड़की और युवक के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था इसलिए उसने नाबालिग को आई लव यू कहा था. अदालत ने 30 जुलाई को अपने आदेश में नाबालिग को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराधी का दोषी करार दिया.

किशोर को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

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इस मामले की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. जब एक बिल्डिंग में रहने वाले लड़के ने 14 साल कि नाबालिग का हाथ पकड़ा और उससे प्यार का इजहार कर दिया था. उस समय वह नाबालिग लड़की घर से निकलकर चाय पत्ती लेने बाजार जा रही हटी. जब इस बात कि घटना उसने अपनी मां को बताई तो उसकी मां ने साकीनामा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की. इसका फैसला 5 सालों से कोर्ट में ही अटका हुआ था. लेकिन कोर्ट ने अब 19 साल के किशोर को दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट (Mumbai Court) ने किशोर को दोषी पाया. हालाँकि, कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर को गंभीर सज़ा नहीं दी है.

जबरदस्ती हाथ पकड़कर बोला आई लव यू

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कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए युवक बोला कि उसके और लड़की के बीच अफेयर चल रहा था. घटना वाले दिन लड़के ने उस लड़की से मुलाकात की और उसे प्रपोज किया था. कोर्ट (Mumbai Court) ने किशोर की बात को खारिज करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो यह घटना लड़की अपनी मां को नहीं बताती. कोर्ट को बताया गया कि नाबालिग कि मां को भी धमकी दी गई थी और कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाएंगी. पुलिस के अनुसार पूछताछ करने पर लड़की ने अपनी मां को बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर रहने वाले एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ‘आई लव यू’ कहा था.

नाबालिग की मां ने कर दी थी पुलिस थाने में रिपोर्ट

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इस दौरान जज लोखंडे ने बताया कि अगर सहमति से संबंध बने विवाद नहीं रहता है. लेकिन जोर-जबरदस्ती से सम्बन्ध बनाना गैर कानूनी है. कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा घटना के बाद लड़की की मां द्से अपमानजनक व्यवहार करने पर लड़के को बर्खास्त कर दिया जाता है. कोर्ट (Mumbai Court) ने नाबालिग और उसकी मां की गवाही को ठोस सबूत और विश्वसनीय माना है.

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