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Income Tax : आज लोकसभा में आम बजट पेश किया जा रहा है. इस आम बजट से आम आदमी को उम्मीद है कि बजट 2024 में टैक्स में कुछ राहत मिलेगी. मीडिल क्लास चाहता है कि आयकर कम हो और हाथ में आय ज्यादा हो. इस देश में ज्यादातर लोग 5.5 लाख से 15 लाख रुपए तक कमाते हैं. इस ही दर्जे के लोग सबसे ज्यादा आईटीआर फ़ाइल करते हैं. यह और बात है कि उन्हें टैक्स में बहुत छूट नहीं मिलती है. रिपोर्ट्स का कहना है कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देना जरूरी है. फिर भी इससे सरकार को कम टैक्स मिलेगा.

अपनी आय पर अब इतना देना होगा आयकर

Income Tax

मंगलवार को वित्त मंत्रालय की मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के तीसरे चरण का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया है. इसी के साथ वित्त मंत्री ने सरकार का 11वां पूर्ण बजट भी पेश किया है. वित्त मंत्री ने कार्मिकों ले कर निर्धारण को लेकर अपने अंतरिम बजट में किए वादे के अनुसार इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था. लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अहम बातें बताई हैं.

वित्त मंत्री ने करीब चार करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ की बात कही है. इस बार अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा टैक्स को सरल बनाना, करदाताओं की सेवाओं में सुधार करना, निश्चितता प्रदान करना और स्टेटिक कम करने के प्रयास किए गए हैं.

बजट में सरकार ने बढ़ाए आयकर के मापदंड

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एक रिपोर्ट के अनुसार, एसेसमेंट ईयर 2022-23 से लेकर 2018-19 तक के इनकम टैक्स के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 5.5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक के एसेसमेंट वाले लोग सबसे ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. औसतन 18 प्रतिशत इनकम टैक्स का रिचार्ज होता है. मिडिल क्लास के इस तबके को 20.8 प्रतिशत से लेकर 31.2 प्रतिशत तक की दर से टैक्स देना है. इसके अलावा किराए पर दी गई राशि से केवल 50,000 रुपए तक की आय सीमित है.

अगर आपकी आय प्रति वर्ष केवल 2 लाख रुपए है. इस बार के संस्करण में प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक के लोगों की शून्य दर बताई गई है. ऐसे लोगो की आय 3 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक है, इन्हें 5 प्रतिशत टैक्स के आधार पर रखा गया है.

 

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अगर आपकी आय 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है तो आपको दस लाख रुपए तक के ग्राहकों के लिए 10% टैक्स का भुगतान करना होगा. वित्त मंत्री के मुताबिक नए दावों से चार करोड़ लोगों को नए कर प्रणाली में 17,500 रुपए तक का लाभ मिलेगा. वित्त मंत्री ने पेंशनधारियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर 15000 रुपए से लेकर 25000 रुपए तक की छूट दी है.

सरकार के इस फैसले से देश के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा. मौजूदा टैक्स में युवाओं की बात करें तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. वहीं, 5 से 10 लाख रुपये की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स लगता है. अगर किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए से अधिक है, तो उसे 30 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना पड़ता है.

माध्यम वर्गीय व्यक्ति को आयकर में नहीं मिली कोई राहत

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वित्त मंत्रालय में धारा 80सी के तहत निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में छूट का लाभ दिया जा सकता है. 80सी के तहत टैक्सपेयर्स को 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है. 80डी के तहत भी डिलाईट लिमिट को स्केल किया जा सकता है. 80डी के तहत अल्ट्रासाउंड इंडिविजुल्स को 25000 रुपये और सीनियर सिटीजन को 50000 रुपए तक की छूट का फायदा मिलता है.

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