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Indian Railway: भारतीय रेलवे (Indian Railway) देश के सैकड़ों लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हर दिन सैकड़ों यात्री ट्रेन से यात्रा करके अपने घर को जाते हैं. ऐसे में ट्रेन छूटना या लेट होना एक बेहद आम बात है. कई बार लोग सही समय पर घर से नहीं निकलते, जिस कारण ट्रैफिक में फंसने से उनकी ट्रेन छूट जाती है. ऐसे में उनके समय के साथ ही आर्थिक नुकसान भी होता है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ट्रेन छूट (Indian Railway) की स्थिति में आप अपने टिकट (रेलवे टिकट रिफंड क्लेम) के लिए दावा कर सकते हैं.

रेलवे देगी आपके टिकट का पैसा वापिस, जानिए प्रक्रिया

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एक ऐसा ही विकल्प टिकट डिपाजिट रसीद (टीडीआर) भी है जो यात्रियों को पूरी टिकट राशि आसानी से वापस पाने की अनुमति देता है. आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं. यदि आपकी ट्रेन छूट गई है या 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही है, तो ऐसी स्थिति में यात्री टीडीआर फाइल करके प्राप्त कर सकता है. रेलवे (Indian Railway) यात्रियों को टीडीआर फाइल करने की ऑनलाइन सुविधा देता है.

ध्यान रखें की टीडीआर फाइल करने के बाद, 60 दिनों तक का समय लग सकता है. एक बार जब आपका रेलवे टिकट कन्फर्म हो जाता है, तो चार्ट तैयार होने के बाद आप इसे रद्द नहीं कर सकते. लेकिन आप पेपर के लिए एलीजिबल नहीं हैं या इन जांचों के लिए टिकट जमा नोट्स जारी नहीं कर सकते.

मिल सकता आपका पूरा पैसा

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ऐसे मामलों में आपको पैनल देना पूरी तरह से जोन रेलवे डिवीजन पर निर्भर करेगा. यह जोनल रेलवे कार्यालय पर निर्भर करेगा कि वे टीडीआर अनुरोध दाखिल करने का कारण स्वीकार करते हैं या नहीं और आपको बहुत कम फाइलें मिलेंगी. रेलवे विभाग (Indian Railway) ने बताया कि और दर्जनों मामलों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अस्थायी सेवा के माध्यम से प्रदान की गई अस्थायी सेवा का उपयोग करें.

टीडीआर रेलवे नियमों के अनुसार जारी किया जा सकता है. कहा, “हालांकि, कृपया ध्यान दें कि अनुवर्ती/अस्वीकृति या अनुवर्ती की राशि के बारे में भारतीय रेलवे के मौजूदा प्रासंगिक नियमों (Indian Railway) के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निर्णय लिया जाएगा, न कि फ़ीनिक्स द्वारा.

टिकट रद्द होने या ट्रेन के ना आने पर आप पा सकेंगे पूरा पैसा

याद रखें कि आप अपना कन्फर्म रेलवे टिकट (Indian Railway) रद्द करने के बाद ही टीडीआर ऑनलाइन रिलीज कर सकते हैं. ई-टिकट के लिए, आप इसे ऑनलाइन रद्द कर सकते हैं और फिर टीडीआर रिलीज कर सकते हैं. यदि आपने अपना टिकट रेलवे काउंटर से खरीदा है (यानी ऑफ़लाइन), तो आपको पहले अपना टिकट रद्द करना होगा और फिर टीडीआर फाइल करना होगा.

आप अपने टिकट रद्द करने के लिए अपने रेलवे टिकट बुकिंग (Indian Railway) काउंटर पर जा सकते हैं. यह भी बताया कि, ‘ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर से चार घंटे पहले तक टिकट रद्द नहीं होगा या टीडीआर ऑनलाइन रिलीज होने की स्थिति में कन्फर्म टिकट पर पार्टियाँ वापसी नहीं होगी.’ वहीं, आरएसी टिकट के मामले में, किसी व्यक्ति को ट्रेन के डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक टिकट रद्द करना होगा और टीडीआर फाइल करना होगा.

फास्ट रेल कनेक्ट ऐप पर टीडीआर कैसे डालें?

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चार्ट तैयार होने के बाद रेलवे टिकट (Indian Railway) रद्द करने पर छवियों को प्राप्त करने के लिए टीडीआर का ही उपयोग करना होगा. अगर चार्ट तैयार होने से पहले रेलवे टिकट रद्द कर दिया जाता है, तो किसी टीडीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है. फास्ट रेल कनेक्ट ऐप पर टीडीआर कैसे डालें?

1. नवीनतम रेल कनेक्ट ऐप खोलें और लॉग इन करें.

2. ‘ट्रेन’ चुनें और फिर ‘माई बुकिंग’ पर जाएं.

3. उस ट्रेन टिकट को चुनें और क्लिक करें जिसे रद्द करना है.

4. ऊपर दाईं ओर मेनू बटन (तीन बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया) पर क्लिक करें, फिर ‘रद्द करें’ पर क्लिक करें.

5. एक बार रद्द होने पर ‘ट्रेन’ पेज के मुख्य डैशबोर्ड पर वापस जाएं. ‘फ़ाइल TDR’ पर क्लिक करें. फिर, ट्रेन टिकट और उस कारण का चयन करें जिसके लिए आप टीडीआर अनुरोध (Indian Railway) दाखिल कर रहे हैं. कारण डालने के लिए एक ड्रॉप-डाउन मेनू होगा, जो आपके लिए प्रासंगिक हो उसे चुनें.

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