Dog: इस जालिम दुनिया में राक्षसों की कोई कमी नहीं है. जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं बख्शता, वहीं अब बेचारे बेजुबान प्राणियों को भी नहीं छोड़ रहा है. गोलियां इंसानों पर तो चलती ही हैं, अब जानवरों पर भी चलने लगी हैं. सोशल मीडिया पर
इन दिनों ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस क्रूर व्यक्ति ने सारी हदें पार कर दी हैं. एक रिटायर्ड इंजीनियर ने गली के कुत्ते (Dog) को चार गोलियां मार दीं. उस बेजुबान जानवर की गलती बस इतनी थी कि वो भौंक रहा था। चलिए आगे जानते हैं कि ये घटना कहां हुई?
जानें पूरा मामला?
“इंसान की मौत मरा कुत्ता”
बिजनौर के नजीबाबाद मे PWD विभाग के रिटायर इंजीनियर ने कुत्ते को मारी ताबड़तोड़ गोलियां।#dog pic.twitter.com/6WnJO4w8PS
— SANJAY TRIPATHI (@sanjayjourno) July 4, 2025
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां नजीबाबाद कोतवाली क्षेत्र के सावित्री एन्क्लेव कॉलोनी में रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) इंजीनियर राजवीर सिंह ने एक मासूम कुत्ते (Dog) को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वह उनके घर के बाहर भौंक रहा था.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुत्ता अक्सर रात में कॉलोनी में पहरा देता था और लोगों की सुरक्षा में मदद करता था. गुरुवार रात वह राजवीर सिंह के घर के बाहर खड़ा होकर भौंक रहा था. इससे गुस्साए राजवीर सिंह ने पहले कुत्ते का पीछा किया और जब वह करीब आया तो उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उस पर चार गोलियां दाग दीं. गोली लगने से कुत्ता तड़पता हुआ पास के नाले में गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई. यह पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
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पुलिस ने किया गिरफ्तार
कुत्ते (Dog) की मौत के बाद कॉलोनी के लोग काफी नाराज हो गए. लोगों ने हंगामा किया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें साफ दिख रहा था कि राजवीर सिंह ने कुत्ते को गोली मारी है. फुटेज के आधार पर पुलिस ने राजवीर सिंह को हिरासत में ले लिया है और थाने में उससे पूछताछ कर रही है.
लोगों का फूटा गुस्सा

कॉलोनी कमेटी और स्थानीय लोगों ने कुत्ते (Dog) की मौत को अमानवीय घटना की कड़ी निंदा की है. उनका कहना है कि आरोपी का रिवॉल्वर लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उसे जेल भेजा जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई और ऐसा न कर सके। यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस घटना को लेकर बेहद गुस्से में हैं और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं।
क्या कहता है कानून?
भारत में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत पशु क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा आईपीसी की धाराओं में जानवरों को मारने या उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने पर भी सजा का प्रावधान है।
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