Patanjali-S-Products-Failed-In-Quality-Test-Baba-Ramdev-Got-Punished-With-Closure-Of-The-Company

Patanjali:  हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि (Patanjali) आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स बनाने का लाइसेंस रद्द करने का फैसला सुनाकर कंपनी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। हालांकि इस मामले पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाई गई है लेकिन इसी बीच एक और खबर सुर्खियों में आ गई है और इस खबर के कारण बाबा राम देव और उनकी कंपनी (Patanjali) बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल बाबा रामदेव अपने उत्पादों को सबसे बेहतर और शुद्ध बताते रहते हैं लेकिन एक टेस्ट ने बाबा रामदेव के इन दावों की हवा निकाल दी है।

टेस्ट में फेल हुई Patanjali की सोन पापड़ी

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पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में स्थित एक दुकान से 5 साल पहले पतंजलि (Patanjali) नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल एकत्रित किए गए थे और ये सैंपल टेस्ट में फेल हो गए। इस मामले पर शनिवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह की एक अदालत ने पतंजलि के असिस्टेंट जनरल मैनेजरअभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर की असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और दुकानदार लीलाधर पाठक को 6 महीनें जेल की और अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

क्या है ये पूरा मामला

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दरअसल 17 अक्टूबर 2019 को पिथौरागढ़ में स्थित बेरीनाग के मुख्य बाजार में एक खाद्य सुरक्षा निरीक्षक ने लीला धर पाठक की दुकान का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने दुकान से पतंजलि (Patanjali) नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर भेज दिया। दिसंबर 2020 में सामने आई जांच में सोन पापड़ी के सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए तो जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकानदार लीलाधर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजलि के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और इसी मामले को लेकर शनिवार को सुनवाई हुई है।

तीन आरोपियों को होगी जेल

पंतजलि के प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट में हुए फेल, कंपनी बंद होने के साथ बाबा रामदेव को मिली बड़ी सजा!

शनिवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत तीनों ही आरोपियों को 6 माह की कैद और व्यवसाई लीलाधर पाठक को 5 हजार रुपए, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर अजय को 10 हजार रुपए और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट तृतीय पतंजलि (Patanjali) फूड एंड हर्बल पार्क लक्सर की असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक को 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। और ऐसा न करने पर उन्हें  7 दिन से लेकर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ सकती है।

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