Rbi-Update-On-Notes-If-The-Note-Is-Written-With-Pen-Then-The-Note-Will-Not-Be-Valid-Rbi-Made-A-Big-Announcement

RBI update on notes:  जब भी आप किसी से नोट लेते हैं तो उसे उलट पलट कर जरूर देखते होंगे, क्योंकि सभी के मन में शंका रहती है कि अगर नोट पर कुछ लिखा हुआ है या फिर कोई रंग लगा हुआ है तो शायद वो ना चले। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे नोट चल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे नोटों को लेकर शंका में पड़ जाते हैं। आज हम आपको इसी अंसमजस से छुटकारा दिलाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर किसी नोट पर पैन से कुछ लिखा हुआ है या फिर कोई रंग लगा हुआ है तो आरबीआई के अनुसार वो नोट चलेगा या नहीं।

रंग लगने पर चलेगा नोट?

Rbi Update On Notes
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नोट पर कई बार गलती से कोई कलर लग जाता है या फिर किसी कारणवश वो गंदा हो जाता है, ऐसे में अगर अगर आप दुकान पर इस नोट को ले जाते हैं तो कई बार दुकानदार भी इसे लेेने से इंकार कर देता है और आपको लगता है कि अब आपका ये नोट किसी काम का नहीं है। जबकि आरबीआई (RBI update on notes) के अनुसार रंग लगने या फिर गंदा होने पर नोट की वैद्यता खत्म नहीं होती।

इस नोट को मार्केट में चलाया जा सकता है बशर्ते  नोट पर लिखे सीरियल नंबर साफ साफ दिख रहे हों। आरबीआई के अनुसार इस तरह के नोटों को बैंक में जाकर बदला भी जा सकता है। जिसके लिए किसी तरह की दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती और बड़े ही आसानी से ये नोट बैंक द्वारा बदल दिए जाते हैं।

पैन से लिखा होने पर चलेगा नोट?

Rbi Update On Notes
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कई बार आपने देखा होगा कि नोटों पर पैन से कुछ संदेश या फिर किसी ना नाम लिखा होता है। आरबीआई (RBI update on notes) ने साफ किया है कि अगर किसी नोट पर पैन से कोई राजनीतिक या फिर धार्मिक संदेश लिखा हुआ है तो वो नहीं चलेगा। इसके साथ ही नोट पर कुछ भी अनावश्यक बातें किसी व्यक्ति या संस्थान के बारे में लिखी होंगी तो भी वो नहीं चलेगा। आरबीआई ने कहा है कि ऐसे नोट मार्केट में नहीं चलेंगे और ना ही बैंक में जमा करवाए जाएंगे। हालांकि पैन से कोई संख्या या फिर कोई गलती से बना हुआ निशान है तो ये नोट चल सकते हैं लेकिन शब्दों और चिन्हों से भरे हुए नोट नहीं चलेंगे।

फटे नोटों को ऐसे बदलें?

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अगर आपके पास फटे हुए नोट हैं और दुकानदार उसे लेने से इंकार कर चुकें हैं तो हम आपको बता दें कि आपके नोट की वैल्यू खत्म नहीं हुई है क्योंकि आरबीआई (RBI update on notes) के नियमों के अनुसार अब जले या फिर फटे नोटों को बैंक की किसी भी शाखा पर जाकर बदला जा सकता है। हालांकि नोट कितना फटा होने पर वैद्य माना जाएगा और कितना फटा होने पर एक्सचेंज नहीं किया जाएगा इसको लेकर भी आरबीआई ने पूरे नियम बनाए हुए हैं।

साथ ही नियम ये भी कहता है कि एक बार में एक व्यक्ति केवल 20 नोटों को ही बदल सकता है और इनका अधिकतम मूल्य 5000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं जो नोट बुरी तरह से फटे होते हैं उन नोटों को बैंक द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जाता।

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