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Sharmishtha Panoli's controversial statement

Sharmishtha Panoli: मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पोनाली की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया है जिसके बाद से वह चर्चा में हैं. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कई बॉलीवुड कलाकारों पर विवादित टिप्पणी की थी.

तो चलिए अब जानते हैं कि शर्मिष्ठा पनोली (Sharmishtha Panoli) कौन हैं और कोलकाता पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया? जानिए क्या है पूरा मामला?

जानें कौन हैं Sharmishtha Panoli?

Sharmistha Panoli
Sharmistha Panoli

शर्मिष्ठा पनोली (Sharmishtha Panoli) पुणे की 22 वर्षीय लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं. इसके अलावा इंस्टाग्राम पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. उनके फॉलोअर्स की लिस्ट में एक पाकिस्तानी शख्स भी था जिसने पहलगाम हमले के बाद उनसे सवाल पूछे थे. इसके बाद शर्मिष्ठा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले पर बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी पर सवाल उठाए.

इसके बाद विवाद शुरू हो गया. लेकिन अब उन्होंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया. कोलकाता पुलिस ने कथित तौर पर एक धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया।

कोलकाता पुलिस ने क्यों किया अरेस्ट

बता दें की शर्मिष्ठा पनोली (Sharmishtha Panoli) की टिप्पणियों पर विवाद 14 मई, 2025 को शुरू हुआ, जब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत की सैन्य प्रतिक्रिया के बारे में एक पाकिस्तानी अनुयायी के सवाल का जवाब देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया.

अपनी प्रतिक्रिया में, पनोली ने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मुहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे ऑनलाइन आक्रोश की लहर फैल गई. कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड हस्तियों की ‘चुप्पी’ की भी आलोचना की. पनोली का वीडियो वायरल होने के बाद एक्स पर #ArrestSharmishta भी ट्रेंड करने लगा।

जानें पूरा माजरा

वीडियो वायरल होने के बाद शर्मिष्ठा पनोली (Sharmishtha Panoli) को ट्रोल किया गया और उन्हें कई धमकियां भी मिलीं। इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के बाद वकील मोहम्मद समीमुद्दीन ने कहा कि हमने कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत याचिका दायर की, इसमें कहा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल की गई वस्तुएं, जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप, पहले ही जब्त कर ली गई हैं.

इसके बाद कोर्ट ने हमारी प्रार्थना सुनी। अभियोजन पक्ष की ओर से पुलिस हिरासत की मांग की गई, जिसे खारिज कर दिया गया. आरोपी को 13 जून 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।”

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