Youtuber Mohammad Aamir : उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पर अश्लील और अपमानजनक सामग्री परोसने वाले प्रभावशाली लोगों पर लगातार शिकंजा कस रही है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति पर शिकंजा कसा है, जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पोस्ट करता था।
पुलिस ने 25 जुलाई को मोहम्मद आमिर (YouTuber Mohammad Aamir) नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस यूट्यूबर के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है।
मशहूर यूट्यूबर मोहम्मद आमिर को किया गिरफ्तार
मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले यूट्यूबर मोहम्मद आमिर (YouTuber Mohammad Aamir) पर अपने यूट्यूब चैनल ‘टीआरटी’ के जरिए संतों और देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और समाज में नफरत फैलाने का आरोप है। अमन ठाकुर नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
साधुओं को लेकर बनाता था अश्लील वीडियो
View this post on Instagram
करनपुर निवासी शिकायतकर्ता दीपक कश्यप के अनुसार आरोपी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे अभद्र और अश्लील सामग्री के कारण सब्सक्राइबर बढ़ते गए, उसने वीडियो में गाली-गलौज भी शुरू कर दी।
आमिर (YouTuber Mohammad Aamir) यहीं नहीं रुका उसने साधु का वेश धारण कर साधुओं के चरित्र को लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया। इतना ही नहीं, उसने अभद्र टिप्पणियां भी की थी।
कौन है Youtuber Mohammad Aamir?
पाकबड़ा के हसामपुर चौराहा गांव निवासी यूट्यूबर मोहम्मद आमिर (YouTuber Mohammad Aamir) इंटरमीडिएट पास हैं। उन्होंने साल 2017 में एक यूट्यूब चैनल बनाया। चैनल का नाम टॉप रियल टीम (टीआरटी) रखा था। इस पर वीडियो बनाकर वह पॉपुलर हुआ था। साथ ही उसके अब यूट्यूब पर 58 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी उसके लाखों चाहने वाले है।
पुलिस ने जमानत पर किया रिहा
पुलिस ने तुरंत आरोपी आमिर (YouTuber Mohammad Aamir) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। फिर छापेमारी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सात साल से कम सजा की धाराओं में एफआईआर होने के कारण, उसका शांति भंग में चालान किया गया और निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। यह मामला धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा है।
पुलिस ने आमिर (YouTuber Mohammad Aamir) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 296 (अश्लील कृत्य) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 67 (आपत्तिजनक सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया है।
यह भी पढ़ें : कौन हैं यूट्यूब स्टार Sourav Joshi? जो जल्दी इस लड़की संग लेने वाले हैं फेरे, हर दिन है 1 करोड़ की कमाई