ZEPTO : आजकल कई ऐसे मोबाइल ऐप आ गए हैं जिनसे आप चंद ही मिनटो में सामान घर पर ही मंगवा सकते हैं। इन ऐप से लोगों को काफी सुविधाएं तो हो ही रही हैं लेकिन ठगी के मामले भी कम सामने नहीं आए हैं। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां नेक्स्ट डोर क्विक कॉमर्स ऐप जेप्टो (zepto) ने आठ दिनों में एक्सपायर होने वाला आटा डिलीवर कर दिया। उपभोक्ता ने इस मामले की शिकायत कंपनी से की लेकिन ग्राहक सेवा केंद्र ने एक सुझाव दिया जिसे सुनकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे।
zepto ने भेजा 8 दिन में एक्सपायर होने वाला आटा
बस चंद ही मिनटों में किराने का सामान घर पर डिलीवर कर देने वाला जेप्टो (zepto) इन दिनों लगातार अपनी खराब सर्विस को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। किसी को खराब आईसक्रीम मिल रही है तो किसी को खराब दूध, इस खराब सर्विस के कारण ही कई लोग तो जेप्टो पर कानूनी कार्ऱवाई करने की बात भी कहते नजर आ रहे हैं। ताजा घटना दिल्ली के निवासी गजेंद्र यादव के साथ घटी है। दरअसल 17 मई को इन्होंने जेप्टो (zepto) से 10 किलो आटा ऑर्डर किया था। चंद मिनटों में जब आटे का पैकेट घर पर आया तो वो नियर टू एक्सपायर निकला। आटे पर 25-5-2024 की एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी यानि की डिलीवरी के 8 दिन बाद वो एक्सपायर हो जाता। मामले की जानकरी गजेंद्र ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट शेयर कर दी। इस पोस्ट में उन्होंने जेप्टो से सवाल किया की आखिर 8 दिनों में मैं 10 किलो आटा कैसे खत्म करूं।
@ZeptoNow ordered 10kg wheat from Zepto.
Expiry date is after 8 days 🤦
8 din mai 10kg kaise khatam hoga @ZeptoNow bhai ??Idhar ajao…mil ke khatam karte hai. pic.twitter.com/sOL86PmQoy
— Gajender Yadav (@imYadav31) May 17, 2024
zepto ने दिया हैरान करने वाला जवाब
गजेंद्र द्वारा शेयर किया गया पोस्ट जब तेजी से वायरल होने लगा तो जेप्टो (zepto) ने इस पर तुंरत एक्शन लेते हुए ऑर्डर का विवरण साझा करने के लिए कहा। साध ही जेप्टो (zepto) ने ये भी कहा कि उन्हें इस “अप्रिय अनुभव” पर “पछतावा” है। ग्रहाक सेवा केंद्र की तरफ से लिखा गया कि जल्द ही एक टीम उनसे संपर्क करेगी। लेकिन जब यादव को कस्टमर केयर से कॉल आया तो उन्होंने यादव से बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात कही।
दरअसल कस्टमर केयर से आई कॉल में उनसे कहा गया की कुछ नहीं किया जा सकता और उन्हें सात दिनों में आटे का पैकेट खत्म कर देना चाहिए। इस जवाब से निराश और गुस्से से आग बबूला हुए गजेंद्र ने इस संबंध में भी एक्स पर पोस्ट शेयर कर जेप्टो (zepto) के सीईओ को टेग करके लिखा की “प्रिय आदित पालीचा, कैवल्य वोहरा, आपको अपनी ग्राहक सेवा के लिए सामान्य ज्ञान और तर्क पर कुछ प्रशिक्षण सत्र जोड़ने की आवश्यकता है। अगर आप नियर टू एक्सपायर सामान बेचकर अपना बिजनेस चला रहे हैं तो कम से कम अपने ऐप पर एक्सपायरी डेट दिखाएं।’
एक्सपायरी सामान बेचने पर हो सकती है कार्ऱवाई
भारत में ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए कानून बनाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 273 के मुताबिक एक्सपायरी सामान बेचना कानून जुर्म है। और इसके लिए 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है। इतना ही नहीं ऐसा करने वाले पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही पैकेज्ड कमोडिटीज रेगुलेशन आर्डर 1975 और फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट 2006 में भी एक्सपायर्ड सामान बेचने को अवैध माना गया है। हालांकि दिल्ली निवासी गजेंद्र यादव के केस में मामला थोड़ा पेचीदा है क्योंकि यहां पर कंपनी (zepto) ने एक्सपायर नहीं नीयर टू एक्सपायर सामान बेचा है।
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