कोर्ट में रिया पर भड़के जज, ये कहते हुए रद्द कर दिया जमानत

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल से जांच कर रही एनसीबी ने सेशन कोर्ट को बताया कि आरोपी शौविक ने अपने बयान में कबूल किया है कि वो ड्रग्स का बंदोबस्त करने के लिए अब्दुल परिहार के द्वारा आरोपी कैजान इब्राहिम और जैद से सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाते थे। रिया भी कभी कभी ड्रग्स की डिलीवरी के दिशा -निर्देश देती थी और ड्रग्स की डिलीवरी और पेमेंट की पूरी जानकारी रिया चक्रवर्ती को होती थी। यही नहीं कई बार तो सुशांत की पसंद की ड्रग्स का पेमेंट भी रिया ही करती थी।

कोर्ट में रिया पर भड़के जज, ये कहते हुए रद्द कर दिया जमानत

ड्रग्स पर किए गए पैसों के खर्च का हिसाब रखती थी रिया

कोर्ट में रिया पर भड़के जज, ये कहते हुए रद्द कर दिया जमानत

एनसीबी को सैमुअल मिरांडा ने अपने बयान में बताया कि वो और दीपेश सावंत, सुशांत के कर्मचारी थे। सुशांत और रिया के कहने पर ही वो और दीपेश ड्रग्स को मंगवाकर जमा करते थे। ड्रग्स पर किए गए पैसों के खर्च का हिसाब रिया ही रखती थी। आरोपी दीपेश सावंत ने भी एनसीबी के सामने ये कबूल किया कि वो सुशांत के कहने पर ड्रग्स की डिलीवरी लेता था। कई बार रिया भी ड्रग्स की डिलीवरी लेने के लिए कहती थी।

रिया ने माना कि ड्रग्स खरीदने के देती थी दिशा निर्देश

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एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को समन भेजकर पूछताछ के लिए 6, 7 और 8 सितंबर को बुलाया था, इसी समय रिया का आमना-सामना सभी आरोपियों से करवाया गया। एनसीबी को दिए बयान में रिया ने अपनी भूमिका को माना है। और बताया कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स को खरीदने के लिए ना सिर्फ पैसे देती थीं, बल्कि सुशांत के लिए ड्रग्स को जमा भी रखती थीं।

रिया ने यह भी माना कि वो सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शौविक को ड्रग्स खरीदने के दिशा निर्देश देती थीं। एनसीबी ने अदालत को बताया कि सभी आरोपी एक ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर है। साथ ही अदालत ने फिर रिया की जमानत खारिज कर दी है।

रिया के वकील ने पेश की दलील

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रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत को बताया कि उनकी क्लाइंट निर्दोष है। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, उनको बेवजह फंसाया जा रहा है। इस केस में सिर्फ 59 ग्राम गांजा ही बरामद हुआ है, जिसकी मात्रा बहुत कम है इसलिए उनके ऊपर NDPS की धारा 27A नहीं लगाई जा सकती। वो सिर्फ ड्रग्स अपने बॉयफ्रेंड के लिए मंगवाती थी जिसके लिए उन्होंने कभी भी पैसे नहीं दिए, इसलिये उनको ड्रग सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर और ड्रग्स सप्लाई से जुड़ा होना, नहीं बोला जा सकता।

कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

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सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। दलीलें सुनने के बाद अपने 16 पन्नोंं के आदेश में रिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए माना कि रिया ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा हैं। अगर उनको इस समय जमानत दी जाएगी तो वो ड्रग्स पैडलर्स को अलर्ट कर सकती हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़, जांच को भी प्रभावित कर सकती है। वह भी तब जब जांच अपने प्रारंभिक दौर में है तो आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है।

 

 

 

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