EPFO Nomination : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) लगातार अपने अंशधारकों के लिए अपने नियमों को आसान बना रहा है. धीरे-धीरे साड़ी प्रकियाएं ऑनलाइन कर दी जा चुकी हैं. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में प्रोवाइडेड फण्ड खाताधारकों को कई सुविधाएं मिल रही हैं. ईपीएफओ ने खाताधारकों के लिए ई-नामांकन (EPFO Nomination) की शुरुआत की है. इस सेवा के माध्यम से आप अपने परिवार के सदस्यों को पंजीकृत करा सकते हैं. स्टाफ़ फ़्यूचर फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है.
EPFO के खाताधारकों को नॉमिनेशन कराना है जरूरी
इसके माध्यम से देश के लाखों नौकरी पेशा लोगों को सोशल सिक्यूरिटी का लाभ मिलता है. ईपीएफओ बैंक में जमा राशि को आप रिटायरमेंट के बाद या आपातकाल की स्थिति में उपयोग कर सकते हैं. ईपीएफओ (EPFO Nomination) समय-समय पर अपने खाताधारकों को ई-नामांकित करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहता है. बिना नामांकन के आप कई ईपीएफओ से जुड़े कई योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं. इससे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
बिना नॉमिनेशन नहीं ले पाएंगे सुविधा का लाभ
वैसे तो नियम यह है कि केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए ही नामांकन किया जा सकता है. यदि किसी धारक का परिवार नहीं है, तो वह उस स्थिति में किसी भी अन्य पहचान के व्यक्ति को अपना नॉमिनी घोषित कर सकता है. किसी अन्य का नामांकन कराने के बाद यदि परिवार का पता है तो गैर-परिजन का नामांकन रद्द हो जाता है. ईपीएफ खाताधारक का एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकता है. एक से अधिक नॉमिनेशन (EPFO Nomination) पर ज्यादा डिटेल्स देनी होती है. स्पष्ट रूप से यह बताना होता है कि किस नॉमिनी को कितनी राशि देनी होगी.
परिवार के सदस्य में से किसी को भी बना सकते हैं नॉमिनी
ई-नामांकन, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाताधारकों की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उनके सहयोगियों को बेनीफिट देने में मदद करता है. नामांकित कर्मचारी की मृत्यु पर घर बैठे कोई भी परिवार का सदस्य ई-नामांकित (EPFO Nomination) होकर भविष्य निधि , पेंशन (ईपीएस-पेंशन) और इंश्योरेंस स्कीम का लाभ ले सकता है. ईपीएफओ (EPFO Nomination) के प्रोविडेंट फंड कमिश्नर शांति कांडवाल के मुताबिक, स्टाफ भविष्य निधि योजना (ईपीएफ) और स्टाफ पेंशन योजना (ईपीएस) के हर सदस्य के लिए नॉमिनेशन भरना जरूरी है.
परिवारजन ना होने पर पहचान के व्यक्ति को बनाएं नॉमिनी
इसके बाद नॉमिनेशन से ऊपर दी गई सारी योजनाओं में क्लेम किया जा सकता है. ईपीएफओ में ई-नामांकन की प्रक्रिया के लिए आप सबसे पहले अपने ईपीएफओ (EPFO Nomination) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद आप For Employee Portal का चयन करना होगा. आगे UAN या ऑफ़लाइन सेवा विकल्प पर क्लिक करें. आगे यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके ई-फाइल में लॉगिन करें. आगे सेक्शन में ग्राहक ई-नामांकन (EPFO Nomination) पर क्लिक करें. आगे अपना नॉमिनी का नाम, फोटो और अन्य विवरण दर्ज करके सेव बटन पर क्लिक करें. यदि एक से अधिक नॉमिनी एलास्टिक बनाना चाहते हैं तो Add New बटन पर क्लिक करें.
ऑनलाइन भी कर सकते हैं नॉमिनेशन प्रक्रिया
आखिरी बार ओटीपी जनरेट करने के लिए आप ई-साइन पर क्लिक करें. आपके आधार पर लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और फिर सबमिट करना होगा. इस तरह ई-नॉमिनेशन (EPFO Nomination) की प्रक्रिया ईपीएफओ में पूरी होगी ई-नॉमिनेशन जरूरी कर दिया है. अगर किसी ने ई-नॉमिनेशन (EPFO Nomination) नहीं किया है तो वह अपना खाता विवरण और पासबुक नहीं देख सकता है. खाताधारक का यूएएन प्रक्रिया होने के लिए ई-नामांकन और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है. ई-नॉमिनेशन (EPFO Nomination) ऑनलाइन तौर पर खाताधारक द्वारा किया जा सकता है.
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