नई दिल्ली- 5 महीने से अधिक समय से बंद स्कूल अब चरण तरीके से खुलने जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। जिसके तहत 21 सितंबर के बाद से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। अनलॉक-4 के तहत, एसओपी जारी कर दी गई है। स्कूल जाने के इच्छुक छात्रों को पैरंट्स से लिखित अनुमित लेनी होगी। स्टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा फेस कवर/मास्क अनिवार्य किया गया है।
क्वारंटीन सेंटर रहे स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाएगा। फिलहाल बायोमीट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी। स्कूल के अंदर भी थोड़ी-थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलना या सैनिटाइज करना होगा। परिसर में इधर-उधर थूकने पर पाबंदी है। स्कूल में राज्य हेल्पलाइन नंबर के साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के फोन नंबर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले शिक्षके को स्कूल जाने की इजाजत नहीं
कंटेनमेंट जोन्स में रहने वाले शिक्षक या कर्मचारियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। वैसे स्कूल जिनका इस्तेमाल क्वारंटीन सेंटर के रूप में हुआ था, उन्हें आंशिक तौर पर खोले जाने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है।
सभी स्कूलों को हाइपोक्लोराइट सोलूशन से सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए। कक्षाओं में कुर्सियां छह फीट की दूरी पर लगाई जाएंगी। शिक्षकों एवं छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रवेश गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंड सैनिटाइज करने के इंतजाम भी करने होंगे।
स्कूल में नहीं होगी प्रार्थना, एसी के लिए भी ये नियम
स्कूल के गेट पर हर छात्र और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वहीं पर उनके हाथ भी सैनिटाइज कराए जाएंगे। स्कूलों में प्रार्थनाएं, खेलकूद आदि कार्यक्रम नहीं होंगे। स्कूल-कॉलेजों में स्वीमिंग पूल आदि भी बंद रहेंगे।
एसी को लेकर पूर्व के नियम रहेंगे जो 24-30 डिग्री के बीच रहेगा। कमरों में वेंटिलेशन होना चाहिए। छात्रों, शिक्षकों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि की शेयरिंग नहीं की जाएगी।