राजस्थान पॉलिटिक्स: सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की स्पीकर की कोई मदद, करना होगा हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार

नई दिल्ली: राजस्थान में सियासी चढ़े सियासी पारे के बीच बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा हाइकोर्ट की रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई है। जिसके बाद एक फिर सियासी संकट गहरा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीपी जोशी को उनकी याचिका पर तगड़ा झटका दे दिया है।

आ जाए हाईकोर्ट का फैसला

राजस्थान पॉलिटिक्स: सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की स्पीकर की कोई मदद, करना होगा हाई कोर्ट के फैसले का इंतजारसीपी जोशी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार हाई कोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद ही इस मामले की सुनवाई की जा सकती है। कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी को किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है और इसके साथ ही राजस्थान में सियासी संकट एक और नए मुकाम पर पहुंच गया‌ है। इस मामले की सुनवाई अब आने वाले सोमवार को होगी।

क्या बोले वकील

राजस्थान पॉलिटिक्स: सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की स्पीकर की कोई मदद, करना होगा हाई कोर्ट के फैसले का इंतजारसीपी जोशी की ओर से दायर याचिका को लेकर पक्ष रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि हाई कोर्ट के फैसले को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि विधायकों को नोटिस देने का फैसला और अधिकार दोनों ही विधानसभा अध्यक्ष के पास होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल राजस्थान में सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट के 19 कांग्रेस विधायकों को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट समेत सभी 19 विधायक राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचे थे। जिसका फैसला मंगलवार को होना था। लेकिन कोरोनावायरस और व्यस्तता को देखते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला 24 जुलाई को सुनाने की बात कही। साथ ही हाईकोर्ट ने स्पीकर को 24 जुलाई तक फैसला आने तक विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही ना करने की अनुशंसा की है।

नहीं मिली राहत

हाई कोर्ट द्वारा 24 जुलाई तक कोई कार्यवाही ना करने की अनुशंसा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट गए थे क्योंकि उनका मानना था कि न्यायपालिका और विधायिका में किसी भी प्रकार का संवैधानिक टकराव ना हो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी सीपी जोशी को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है। अब इस मामले का निर्णय 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट करेगी जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट सीपी जोशी की याचिका पर कोई सुनवाई कर सकता है।

नोटिस का सारा खेलराजस्थान पॉलिटिक्स: सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की स्पीकर की कोई मदद, करना होगा हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार

गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट को सरकार गिराने के आरोप में उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया था साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी भी छीनकर गोविंद सिंह डोटासरा को दे दी थी। वहीं सचिन पायलट ने सारे फसाद की जड़ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एसओजी के नोटिस को बताया है। आपको बता दें कि राजस्थान में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है जिसके बाद सीधी लड़ाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सामने आई है।

 

 

 

 

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