मोदी सरकार कर रही नीतियों में बदलाव, टैक्स भरने वालों को मिलेगा ये फायदा

देश के वित्तीय के ताने-बाने में टैक्स की एक बड़ी महत्वता होती है। ऐसे में मोदी सरकार लगातार टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव और सुधार कर रही है जिससे लोगों के लिए टैक्स के गणित को समझना और उसके अनुसार कार्य करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आम लोगों को काफी राहत भी मिलेगी। ऐसा ही एक नया टैक्स रिफार्म मोदी सरकार लेकर आई है जो आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।

लंबित मामलों के डिक्लरेशन

मोदी सरकार कर रही नीतियों में बदलाव, टैक्स भरने वालों को मिलेगा ये फायदा

इनकम टैक्स के कामकाज को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इनकम टैक्स से जुड़े मसले जो काफी लंबे वक्त तक पेंडिंग रहते थे‌ उन्हें सुलझाने के लिए ‘विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 लाया गया। इस अधिनियम के जरिए ही उन मामलों को निपटाने के डिक्लेरेशन भी दाखिल किए जा रहे हैं जिनमें विवाद हैं।

डीडीटी का खात्मा

यही नहीं मोदी सरकार ने इसके अलावा डीडीटी को हटाने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। जिसके तहत डिविडेंड डिसटीब्यूशन टैक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया। यह घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में 2020-21 के बजट में की थी।

बजट के अनुसार टैक्स के नियम पूरी तरह से बदल गए हैं। यह टैक्स अब डायरेक्ट लोगों से लिया जाएगा, और फिर उस पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार कर चुकाना होगा। मोदी सरकार का कहना है कि यह टैक्स की स्थितियों को और अधिक सरल बनाएगा।

इनकम टैक्स की तारीख बढ़ी

मोदी सरकार कर रही नीतियों में बदलाव, टैक्स भरने वालों को मिलेगा ये फायदा

कोरोनावायरस के कारण इस साल जो लोग अभी तक अपना टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए थे। उनके लिए सीबीडीटी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 2019-20 के आईटीआर फाइल करने की डेट सितंबर 2020 तक बढ़ा दी। इस फैसले से कोरोनावायरस की मार झेल रहे लोगों को राहत मिलने की संभावनाएं होंगी। वहीं सीबीडीटी ने 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न को भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2020 तय की है।

कॉर्पोरेट टैक्स में छूट

मोदी सरकार कर रही नीतियों में बदलाव, टैक्स भरने वालों को मिलेगा ये फायदा

देश की अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान होता है। ऐसे में पिछले साल ही मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को 30 फ़ीसदी से घटाकर 23 कर दिया था। यही नहीं नई विनिर्माण की कंपनियां और उनकी इकाइयों के लिए मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को और अधिक आसान बनाते हुए 15 फ़ीसदी कर दिया, जिससे उन्हें कॉरपोरेट सेक्टर में ऊपर उठने का मौका मिलेगा।

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