अगर आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोई फिक्स डिपॉजिट (एफडी) करा रखा है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। बैंक ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है। आपको जल्द कुछ फॉर्म में भरने होंगे। आपको फटाफट 15G और 15H फॉर्म जमा (TDS) कर देना चाहिए वरना आपके मुनाफे (ब्याज से आमदनी) पर TDS काट लिया जाएगा। इस फॉर्म को जमा करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई है।
राहत के लिए जरूरी है ये काम
दरअसल केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने पैदा हुईं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बैंक जमाकर्ताओं को भी राहत दी है। जमाकर्ताओं को फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में देय ब्याज पर टीडीएस से राहत पाने के लिए फार्म-15G और फार्म-15H जमा करना होता है। इस मामले में इनकम टैक्स ने इस फॉर्म को भरने की अवधि 7 जुलाई तक बढ़ा दी है।
क्या है फॉर्म की जरूरत ?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब किसी फाइनेंशियल ईयर में एफडी पर ब्याज से होने वाली आमदनी एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है तो बैंकों को टीडीएस (स्रोत पर कर में कटौती) करना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए जमाकर्ता को फॉर्म 15G या फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) यह बताने के लिए स्व-घोषणा पत्र देता होता हैं और उसमें बताना होता है कि उनकी आय टैक्स योग्य सीमा से कम है और उन्हें इसका लाभ भी मिलता है। वरना उनका टीडीएस कट जाएगा।
कौन जमा करे ये फॉर्म
एफडी के इस फॉर्म 15G का इस्तेमाल 60 साल से कम उम्र के भारतीय नागरिक, हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF या ट्रस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्म 15H 60 साल से ज्यादा की उम्र के भारतीय नागरिकों के लिए होता है. 15G और 15H की वैधता केवल एक साल के लिए होती है। इन्हें हर साल जमा करने की जरूरत पड़ती है।
एसबीआई ग्राहकों को फायदा
जिन लोगों की एफडी एसबीआई में है वो ग्राहक ‘ई-सेवाएं’, ’15G / H’ विकल्प चुनकर अब, फॉर्म 15G या फॉर्म 15H चुनें.इसके बाद Customer Information File (CIF) No पर क्लिक करके जमा कर दें। यह आपको एक पेज पर ले जाएगा, जिसमें कुछ पहले से भरी हुई जानकारी होगी। इसके बाद अन्य जानकारी भरें और आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। वहीं अगर इसमें देरी हो गई तो फिर काटे गए अतिरिक्त TDS का रिफंड केवल इनकम टैक्स रिफंड फाइल कर ही लिया जा सकता है।
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