कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए और इसकी चेन ब्रेक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉक डाउन घोषित कर दिया है. केवल अस्पताल और जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी.
ये रहेगा बंद
इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजेंद्र कुमार तिवारी ने 13 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में करोना महामारी व संचारी रोगों ( इंसेफलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए 13 जुलाई तक की तरह के कार्यालय, बाजारे आदि बंद रहेंगे.
ये सब खुला रहेगा
इस दौरान केवल अस्पताल और आवश्यक की पूर्ति करने वाले प्रतिष्ठान ही खोले जाएंगे. रेलवे का आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा. साथ ही उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अंदर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. राष्ट्रीय और घरेलू हवाई सेवाएं की तरह जारी रहेंगी.
मालवाहक वाहनों के आवागमन के लिए भी एक कोई प्रतिबंध नहीं होगा. राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे पहले के जैसे खुले रहेंगे.
इस दौरान औद्योगिक कारखाने भी ग्रामीण क्षेत्रों के खुले रहेंगे लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए. शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष सभी बंद रहेंगे. केवल वही लोग बाहर आ जा सकते हैं अधिकारियों व कर्मचारियों का पहचान पत्र अर्थात ड्यूटी पास होगा.
हालांकि एक्सप्रेस वे, बड़े पुल एवं सड़के, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन एवं निजी प्रोजेक्ट भी जारी रहेंगे. उन्होंने पूरे जिले के प्रत्येक जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को इस नियम का कड़ाई से पालन कराए जाने के लिए आदेशित किया है. उन्होंने कहा कि पुलिस टीमें भी क्षेत्र में घूम कर लॉक डाउन का पालन कराये.