ट्रेनों में सफर करने के लिए कोरोना संक्रमण की वजह से यात्रियों के नियम कड़े कर दिए गए हैं। ट्रेन में सवार होने के बाद यात्रियों को बीच सफर में उतरने की इज़ाज़त नहीं होंगी। बीच के स्टेशन पर चाय व पानी के लिए उतरने की इज़ाज़त नहीं होंगी। वेंडर गेट पर उपलब्ध होगा।सफर करने वाले यात्री अपने गंतव्य स्थान का पूरा पता व जहां से जा रहे हैं, वहां का पूरा पता देना होगा।
डाकघर सूचक संख्या (पिन) लिखना पड़ेगा। कोड नंबर नहीं होने पर सिस्टम टिकट नहीं बनाएगा। रेलवे अनलॉक 1 में कोविड स्पेशल ट्रेन चला रहा है। मुरादाबाद मंडल से 14 ट्रेनें चलती हैं। अभी तक यात्री को फार्म पर यात्री शुरू करने वाले और यात्रा समाप्त करने वाले स्थान का पता भरना पड़ता था।
नए नियम में रिजर्वेशन काउंटर पर बैठे कर्मचारी कम्प्यूटर पर दोनों स्थान का पूरा पता के साथ कोड नंबर भरेगा, तभी रिजर्वेशन टिकट बन सकेगा। यदि टिकट बनवाने वाला गंतव्य स्थान का पिन नहीं बता पाता है, तो टिकट नहीं बन सकेगा।
आधार नंबर है जरूरी –
ट्रेन के टिकट का आवेदन करते समय व्यक्ति को आरक्षण आवेदन फार्म पर आधार नंबर भरना अति आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक होगा, क्योकि सफर के दौरान यात्रा करने वाला यदि सह यात्री कोरोना संक्रमित पाया जाता है, तो अन्य यात्रियों का पता कर क्वारंटाइन किया जा सकता है।
गंतव्य स्थान पर उतरने की इज़ाज़त –
ट्रेन में सवार यात्रियों को बीच रास्ते के प्लेटफार्म पर उतरने पर रोक लगा दी गई है। यात्री गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर ही ट्रेन से उतर सकते हैं। पानी की बोतल या चाय लेने के लिए यात्री को कोच के दरवाजे तक आने की इजाजत होगी। वेंडर दरवाजे पर ही पानी व चाय उपलब्ध होगा। कोच से यात्री को उतरने से रोकने एवं निगरानी के लिए रेलवे पुलिस को लगाया है। प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा ने बताया कि जरूरत पड़ने पर यात्री के पास पहुंचा जा सके, इसलिए पता व पिन कोड नंबर मांगा जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यात्रियों को बीच रास्ते के स्टेशन पर उतरने से रोक लगा दी गई है।
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