कोरोना माहमारी के चलते मतदान के नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। 65 साल से ज्यादा उम्र, कोरोना संक्रमित मरीज और कोरोना संदिग्ध वोटर पोस्टल वैलेट से वोटिंग कर सकेंगे। ये सूचना कानून और न्याय मंत्री ने जारी किया है, आपकों बता दें कि दुनियाभर में आम जन जीवन इस संक्रमण से प्रभावित है और भारत में भी लॉकडाउन लगा रहा।
अक्टूबर और नवम्बर में होगा बिहार का विधानसभा चुनाव
Ministry of Law & Justice issues notification for Conduct of Elections (Amendment) Rules 2020 – for extending postal ballot facility for electors above the age of 65 years & #COVID19 patients under home/institutional quarantine: Election Commission of India (ECI) pic.twitter.com/XPKeORe8gO
— ANI (@ANI) July 2, 2020
कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फ़ैल रहा है, ऐसे में सरकार ने लोगों के इकट्ठा होने पर बैन लगा रखा है, कहीं भी ज्यादा संख्या में भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश को सुचाररूप से चलाने के लिए चुनाव का भी होना जरूरी है, ऐसे में अब इसी साल के अंत में अक्टूबर और नवम्बर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वैज्ञानिकों का माने तो इस समय भी कोरोना वायरस का खतरा बना रहेगा, कोरोनावायरस के इस खतरे को देखकर ही सरकार ने वोटिंग के नियम में बड़ा बदलाव कर लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग का अधिकार दिया है।
भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोनावायरस के मरीज
भारत में एक दिन में कोरोनावायरस के लगभग 20000 नया केस आने के बाद गुरुवार को लगभग 6 लाख के पार चली गयी। और मृतकों की संख्या 17834 पर पहुंच गयी। वहीं पाँच दिन में ये संख्या 5 लाख से 6 लाख पार कर गयी। ऐसे में बढ़ते हुए संख्या को देखते हुए लग रहा कि इसका असर विहार के चुनाव पर भी पड़ेगा।
बिहार चुनाव को देखते हुए ही सरकार ने नियम में संसोधन का विचार की और मतदाताओं को नये नियम के तहत राइट्स दिया कि वो अपने मत का सही प्रयोग देश के विकास में कर सकें।
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